ग्राम पंचायत कैरी में कराये गये विभिन्न विकास कार्यों के सन्दर्भ में जानकी शरण मौर्य पुत्र श्री रामनाराण मौर्य, ग्राम पंचायत कैरी, ब्लाक बिसण्डा, त0 बबेरू के निवासी ने जिलाधिकारी बांदा को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया था कि ग्राम पंचायत कैरी में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर वित्तीय अनियमितता की गयी
ग्राम पंचायत कैरी में कराये गये विभिन्न विकास कार्यों के सन्दर्भ में जानकी शरण मौर्य पुत्र श्री रामनाराण मौर्य, ग्राम पंचायत कैरी, ब्लाक बिसण्डा, त0 बबेरू के निवासी ने जिलाधिकारी बांदा को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया था कि ग्राम पंचायत कैरी में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर वित्तीय अनियमितता की गयी है और बिना कार्य कराये ही सचि व ग्राम प्रधान द्वारा धनराशि आहरित की गयी है, जिसकी जांच किये जाने हेतु जिलाधिकारी बांदा श्रीमती दीपा रंजन द्वारा जिला विकास अधिकारी, बांदा को जांच अधिकारी नामित किया गया था, जिसकी जांच कर जिला विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र तिवारी ने अपनी आख्या प्रस्तुत की है और जांच में पाया गया है कि विकास खण्ड बिसण्डा के ग्राम पंचायत कैरी में खडण्जा निर्माण में गम्भीर अनियमितता पाई गयी। उक्त के आरोप में सम्बन्धित सचिव श्री सुरेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड बिसण्डा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में श्री सुरेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड बिसण्डा से सम्बद्ध रहेंगे। उक्त प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी नरैनी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पन्द्रह दिनों के अन्दर आरोप पत्र अधोहस्ताक्षरी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तामील कराना सुनिश्चित करें।