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अवैध प्लाटिंग करने वालों पर चल रहा है हथोड़ा

बाँदा विकास प्राधिकरण बाँदा

 

 

अवैध प्लाटिंग पर बांदा विकास प्राधिकरण का बड़ा अभियान, चिल्ला रोड से गुरेह तक 17 बीघा भूमि पर कार्रवाई।

 

➡️अवैध प्लाटिंग करने वालों पर शिकंजा, बांदा विकास प्राधिकरण की एकसाथ बड़ी कार्रवाई होंगी।

 

बाँदा। जनपद में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों पर बाँदा विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई की है। चिल्ला रोड, तुलसी नगर और गुरेह बिसंडा रोड क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और अनुमति के की जा रही अवैध प्लाटिंग व विकास कार्यों पर कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण तत्काल रुकवाया गया है। कुल मिलाकर लगभग 17 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग किए जाने के मामले सामने आए हैं।

     शहर के सर्किट हाउस के सामने माइनिंग ऑफिस के बगल में चिल्ला रोड पर करीब दो बीघा भूमि में बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने पर बांदा विकास प्राधिकरण ने आकाश चौबे, बीरबल सिंह और रवि द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान अवर अभियंता ने मौके पर कोई स्वीकृत लेआउट या तलपट मानचित्र नहीं पाया। प्राधिकरण ने निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश देते हुए संबंधित लोगों को सात जनवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण और भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है।

     इसी क्रम में तुलसी नगर आवासीय योजना के पीछे, ज्योति नगर बाबा तालाब के पास लडाकापुरवा क्षेत्र में लगभग छह बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई है। इस मामले में श्री मइयादीन, कामता प्रसाद, महादेव कंस्ट्रक्शन व अन्य के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत कारण बताओ नोटिस और कार्य रोकने का नोटिस जारी किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार बिना किसी स्वीकृत ले-आउट के भूमि का उपविभाजन और विकास कार्य किया जा रहा था। संबंधित पक्षों को 17 दिसंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरा मामला ग्राम गुरेह, बिसंडा रोड से जुड़ा है, जहां लगभग नौ बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र अवैध प्लाटिंग और विकास कार्य किया जा रहा था। इस पर बांदा विकास प्राधिकरण ने कामता प्रसाद तिवारी और अशोक कुमार तिवारी के विरुद्ध धारा 27(1), 28(1) और 28(11) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य तत्काल रुकवाया है। प्राधिकरण ने यथास्थिति बनाए रखने और निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि अवैध निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई क्यों न की जाए। बांदा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 26(1) के तहत बिना अनुमति निर्माण करने पर 50 हजार रुपये तक का अर्थदंड और अपराध जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन 2500 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। तीनों मामलों की सूचना कोतवाली नगर पुलिस को भी दी गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के माध्यम से निर्माण कार्य रुकवाया जा सके। प्राधिकरण ने दो टूक कहा है कि जनपद में अवैध निर्माण और गैरकानूनी प्लाटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    बांदा विकास प्राधिकरण बाँदा सहायक अभियंता आर0पी0 यादव ने बताया की अवैध प्लाटिंग में प्लाट खरीदने से बच्चे अन्यथा की स्थिति में नियमों के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

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