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प्रेस विज्ञप्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा

प्रेस विज्ञप्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा

 

 

 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण-नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा डा० बब्बू सारंग जी के निर्देशन में आज दिनांक 05.09.2024 को दिन 12:30 बजे श्रीमान श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा जनपद कारागार, बांदा का निरीक्षण किया गया।

सर्वप्रथम श्रीमान श्रीपाल सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा बैरक सं0-10, 11, 12ए, 12बी, 12सी व 12डी का निरीक्षण किया गया बन्दियों से निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने एवं विधिक सहायता हेतु जानकारी ली गयी। जहां एक बन्दी को निशुल्क अधिवक्ता प्रदान कर विधिक सहायता की गयी तथा दो बन्दियों को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जेल अपील हेतु विधिक सहायता दी गयी। सचिव महोदय द्वारा कारागार अस्पताल के निरीक्षण में पाया गया कि तीन बन्दी गम्भीर बिमारी से पीड़ित हैं जिनका इलाज जिला कारागार से बाहर एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ में चल रहा हैं व शेष बीमार बन्दियों का इलाज कारागार में ही चल रहा हैं। इसके अतिरिक्त सचिव महोदय द्वारा अनाज भण्डार गृह का निरीक्षण किया गया जहां पर कच्चा गेंहू, दाल व चावल गुणवत्तापूर्ण पाया गया एवं साफ-सफाई भी सन्तोषजनक पायी गयी।

कारागार निरीक्षण के समय सचिव महोदय के साथ सिविल जज (जू०डि० / त्वरित) श्री मुनि कुमार सिंह व आलोक कुमार वर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्री आलोक सिंह, जेलर श्री राजेश मौर्या, उपजेलर श्री आलोक त्रिवेदी व निरीक्षक व श्री राशिद अहमद डी०ई०ओ० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा उपस्थित रहें।

इसके अतिरिक्त श्रीमान श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा जानकारी प्रदान की गयी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 14 सितम्बर, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों e.chalaan का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम् से किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता मान्नीय जनपद न्यायाधीश डा० बब्बू सारंग द्वारा की जावेगी।

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