डिप्टी कलेक्टर/ परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण बांदा श्री अमित शुक्ला ने बताया है कि
सूडा मुख्यालय के पत्राक संख्या 2152 दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र के संचालन हेतु स्वयं सहायता समूह के सं ए०एल०एफ० (क्षेत्र स्तरीय समिति) के द्वारा संचालन हेतु इच्छुक स्वयं सहायता समूह के संघ ए०एल०एफ० (क्षेत्र स्तरीय समिति) अपना आवेदन निशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक से तीन दिवस के अन्दर डूडा जिला नगरी विकास अभिकरण कार्यालय ) मे
प्रस्तुत करें।
आजीविका सखी चयन हेतु मानक (अर्हता) –
1.आजीविका सखी बयन के लिए इच्छुक महिलाओ का सीआरपी में चयन/ सूचीबद्ध अनिवार्य अर्हता है।
2.आजीविका सखी जिस समूह से सम्बद्ध हो वह अनिवार्य रूप से न्यूनतम 2 वर्ष पूर्व गठित हुआ हो।
3.आजीविका सखी की समूह बैठको में 75 प्रतिशत उपस्थिति विगत वर्षों में एवं ALF/CLF की बैठको मे भी न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत रही हो।
4.आजीविका सली CLC वाले शहर/निकाय/जोन के ALF/CLF की सदस्य हों।
5.उक्त महिला ने समूह/ ए०एल०एफ० से आन्तरिक ऋण लिया हो तथा न्यूनतम 70 प्रतिशत ऋण राशि की वापसी कर बुकी हो। वापसी दर भी 70 प्रतिशत से कम न हो।
6.चयनित सदस्यों/ सखी को न्यूनतम इन्टरमीडिएट पास होना अनिवार्य है ताकि शहरी आजीविका केन्द्र का लेखा जोखा अभिलेखीकरण हो सके।
7.चयनित सखी सम्बद्धता कराये ALF को आर०एफ० अवमुक्त हुआ हो तथा बचत की धनराशि को सम्लित कर न्यूनतम 50 लाख की उनके खाते में उपलब्धता हो ताकि आरम्भ में सी०एल०सी० के दैनिक कार्यों का सम्पादन किया जा सकें।
8.मोबाइल ऐप एवं व्हाटसअप चलाने में निपुण हो।
9.कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं हो।