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जिलाधिकारी के निर्देश में एक बार फिर अवैध खनन पर की गई कार्रवाई

अवैध खनन पाया गया तो की गई कार्रवाई

 

नहीं हो रहा एनजीटी के नियमों का पालन जिलाधिकारी के तेवर सख़्त नहीं सुधरे तो होगी अभी बड़ी कार्यवाही

 

 

जिलाधिकारी महोदया, बाँदा द्वारा जनपद में बालू/मोरम के खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रो की संयुक्त रूप से जांच हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा माह फरवरी-2025 में समस्त खनन पट्टो क्षेत्रो की जांच/माप की गयी। उक्त जांच किए गये समस्त पट्टो में से 04 खनन पट्टो में अनियमितता पायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

 

1. तहसील बाँदा स्थित ग्राम पथरी के गाटा सं0-72/47 का भाग व 74/1 का भाग (खण्ड सं०-03) कुल रकबा 19.00 हे०, जो मयूर बॉक्साईट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड निदेशक श्री रवीश गम्बर पुत्र श्री गंजीत सिंह गम्बर निवासी वार्ड नं0-14, श्रीकान्त वर्मा रोड, नियर मेगनेटो मॉल, आपोजिट साउड परिसर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त द्वारा दिनांक 05.02.2025 को की गयी। जांच में पाया गया कि प‌ट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 6854.50 घन गी० बालू/गोरग का अवैध खनन/परिवहन किया जाना पाया गया तथा बिना परिवहन प्रपत्र के 05 वाहन पाये गये एवं जांच के समय खनन क्षेत्र में पिलर नही पाये गये। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 63,19,050/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।

 

2. तहसील बाँदा स्थित ग्राम-बेंदाखादर के गाटा सं0-2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 (खण्ड सं0-03) रकबा 21.00 हे०, जो मे० पहलवान ट्रेडर्स प्रो० श्री कैलाश सिंह यादव पुत्र श्री राम वृक्ष सिंह यादव निवासी म०नं0-1095, उपहार एल्डिको उद्यान-II, रायबरेली रोड, थाना पी०जी०आई०, जिला लखनऊ के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 06.02.2025 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 3364.50 घन मी० बालू/गोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 30,28,050/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।

 

3. तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं०-05) कुल रकबा 23.00 हे0, जो डेस्कोन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी 128/189, के0 ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02. 2025 को की गयी। जांच में पाया गया कि प‌ट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1150 घन गी० बालू/गोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 10,35,000/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।

 

4. तहसील नरैनी स्थित ग्राम निहालपुर स्योढ़ा के गाटा सं0-492/13 रकबा 59.30 हे0, जो श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री चेतन्य स्वरूप शर्मा निवासी डी-74, सरस्वती लोक, मेरठ के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18.02. 2025 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 2452.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 22,07,250/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।

 

5. उपरोक्त के अतिरिक्त टास्क फोर्स द्वारा अवैध परिवहन / ओवरलोड के आरोप में माह फरवरी 2025 में कुल 74 वाहनों तथा माह मार्च 2025 (दिनांक 01.03.2025 से 09.03.2025 तक) कुल 133 के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये जनपद के सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में दिया गया है।

 

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