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घरेलू सिलेंडर का व्यवसाय में ना करें उपयोग वरना होगी सख्त करवाई

 

दिनांक 29 अगस्त 2024

 

जिला पूर्ति अधिकारी बांदा ने बताया है कि जनपद बांदा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त होटल संचालक, मिष्ठान भण्डार संचालक, लोहे के गैस कटिंग करने वाले व्यवसायी, शादी विवाह घर संचालक एवं छोटे ऐसे व्यवसायी (चाट भण्डार/ खॉमचे / सुनार/फास्ट फूड) जो गैस सिलेण्डर का उपयोग करते है, को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अपने व्यवसाय में केवल व्यवसायिक उपयोग के 19 किग्रा० वाले गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करें।

 

 

ऐसे व्यवसायियों के द्वारा घरेलू उपयोग के 14.2 किग्रा0 के गैस सिलेण्डर का उपयोग नियम विरूद्ध है। यदि किसी उपरोक्त व्यापार करने वाले व्यक्ति के प्रतिष्ठान पर जांच के दौरान घरेलू उपयोग के सिलेण्डर उपयोग होते हुए पाये जाते है तो सिलेण्डर मौके पर जब्त करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय/विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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