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लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाएंगे मुकदमे

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बांदा

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 12.11.2022 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10.00 बजे से श्रीमती कमलेश कुच्छल, जनपद न्यायाधीश महोदया बाँदा की अध्यक्षता में जनपद मुख्यालय बांदा में एवं तहसील मुख्यालयों में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन तथा बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबिल नेटवर्क संबंधी वाद, आयकर व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित वाद, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद , पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद , चेक बाउंस से संबंधित वाद , जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से संबंधित वाद , राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद , शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद तथा यातायात संबंधी ई चालानों का निस्तारण वादकारियों के समझौते / सहमति / संस्वीकृति के आधार पर किये जाएंगे । अतः उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधि व्यवसायियों , वादकारी जनता एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील है कि वे अपने – अपने वादों को दिनांक 12.11.2022 दिन शनिवार को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत कराते हुए समझौते / सहमति / संस्वीकृति के आधार पर निस्तारण कराकर इस अवसर का लाभ उठावें ।

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