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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है लोक अदालत का आयोजन ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागिता करें

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बॉदा

 

बांदा, दिनांक 10.02.2023 | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती कमलेश कच्छल के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 11.02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तथा दिनांक 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 10.02.2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत के अन्तर्गत 71 लघु दाण्डिक वादों में 41 वादों का निस्तारण किया गया तथा मु० रु047705 /- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिनमें 41 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसके साथ ही कल दिनांक 11 फरवरी, 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती सुचेता चौरसिया द्वारा बैठक आहूत कर अपर जिलाधिकारी – वि० / रा०, बांदा श्री उमाकान्त त्रिपाठी एवं जिला अग्रणी प्रबन्धक – बैंक श्री विनय कुमार पाण्डेय के साथ विचार विमर्श किया गया ।

 

आगामी दिनांक 11.02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवादों के प्रि- लिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक समाधान योग्य वादों का निस्तारण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि एवं यातायात सम्बन्धी चालानों e. chalaan का निस्तारण आपसी सुलहसमझौते/संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।

 

यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती सुचेता चौरसिया द्वारा दी गयी।

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