जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा श्री विजयपाल सिंह ने बताया है कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय पत्रांक-मा०शि०प०/ परिषद-9/ मान्यता/370, दिनांक-08.08.2024 एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, झाँसी / चित्रकूटधाम मण्डल के कार्यालय पत्रांक- 3620-26/2024-25, दिनांक-13.08.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद के विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-11 (क) में प्रावधान है कि परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग/ विषयों में छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा किसी भी अमान्य संस्था से अनिधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा। यदि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह आता है कि जनपद में संचालित किसी राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में किसी किसी भी अमान्य संस्था से अनधिकृत छात्रों का पंजीकरण उक्त विद्यालय में पाया जाता है तो उक्त संस्था के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के साथ ही अवैध/अमान्य रूप से संचालित विद्यालयों के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का होगा।