उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 06.11.2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचना दिनांक से पूर्व पंजीकृत परिवहन यान जिन पर संदेय कर के साथ शास्ति (पेनाल्टी) आरोपित है, उन पर शत-प्रतिशत (100%) शास्ति (पेनाल्टी) में छूट प्रदान की जाती है।
अवधि 6 नवम्बर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाँदा में आवेदन के साथ आवेदन की प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई भी मोटर मालिक निम्न फीस राशि जमा कराकर –
• 7500 किग्रा. तक सकल भार यान हेतु आवेदन शुल्क रू0 200/-
• 7500 किग्रा. से अधिक समस्त सकल भार यान हेतु आवेदन शुल्क रू0 500/- निर्धारित अवधि में –
1- अधिसूचना दिनांक 06.11.2024 जारी होने से पूर्व तक परिवहन कर पर शास्ति (पेनाल्टी) यदि देय है, तो उसकी कोई भी पेनाल्टी शत-प्रतिशत (100%) माफ की जायेगी।
2- ऐसे सभी परिवहन यान, जिनके वाहन स्वामी द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम -27 के तहत उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर बकाया कर/शास्ति के संदर्भ में अपील / रिवीजन दायर की गयी है, इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। लाभार्थी द्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने से पूर्व उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर लम्बित वाद को वापस लिये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा योजना के तहत शास्ति माफी हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।
3- ऐसे सभी परिवहन यान, जिन्हे वित्तपोषक द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -51 के अन्तर्गत अपने कब्जे में ले लिया गया है, के वाहन स्वामी / वित्तपोषक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।