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कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाँदा

Gकार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाँद

 

 

 

बांदा, दिनांक 07.12.2022 | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा श्रीमती कमलेश कच्छल जी के निर्देशानुसार आज दिनांक 07.12.2022 को कारागार बांदा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा श्रीमान हेमन्त कुमार कुशवाहा एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमान बी०डी० गुप्ता जी द्वारा जनपद कारागार – बांदा द्वारा जेल में निरुद्ध बन्दियों को बताया कि लघु वादों में सजा काट रहे पात्र बन्दी दिनांक 19, 20, 21 व 22 दिसम्बर, 2022 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में संस्वीकृति के आधार पर अपने मामलों को निस्तारित करा कर रिहा हो सकते है। इसके साथ वे बन्दी जो कि अपनी मूल सजा की आधी या उससे अधिक की सजा काट चुके है, वे धारा 436ए दं०प्र०सं० के अर्न्तगत जमानत पर रिहाई के पात्र है ।

 

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमान बी०डी० गुप्ता जी द्वारा जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया जहां पर 19 बन्दी अस्पताल में एडमिट पाये गये। सचिव महोदय द्वारा एच०आई०वी० / एड्स के परीक्षण हेतु जेल चिकित्सक को निर्देशित किया गया है। सचिव महोदय द्वारा ऐसे बन्दी जिनकी जमानते माननीय न्यायालयों से हो चुकी है कि किन्तु जमानती उपलब्ध न होने के कारण जेल में निरुद्ध है, के सम्बंध में माननीय उ. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से पत्राचार कर दिशा-निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा गया । इसके अतिरिक्त 25 बन्दियों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिये गये ।

 

निरीक्षण में प्रभारी जेल अधीक्षक / प्रभारी जेलर, उप जेलर के साथ समस्त स्टाफ व श्री शिवकुमार मिश्रा – जेल विजीटर, राशिद अहमद – डी.ई.ओ. व श्री अरशद खॉन-पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे।

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