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 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा

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आज दिनांक 23.12.2022 को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 11 फरवरी, 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु श्रीमान बी०डी० गुप्ता, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा बाह्य न्यायालय अतर्रा व बबेरु के पीठासीन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आहूत की गयी । वचुअल बैठक में माननीय न्यायालयों में लम्बित लघु आपराधिक वादों, दीवानी व राजस्व वादों आदि के अधिकाधिक निस्तारण के सम्बंध में वार्ता की गयी। पीठासीन अधिकारी / सिविल जज ( जू०डि०) –बबेरु श्रीमान सौरभ आनन्द एवं पीठासीन अधिकारी / सिविल जज (जू०डि०) – अतर्रा श्रीमान नितिन सिंह द्वारा आश्वस्त किया गया कि 02 जनवरी, 2023 को उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व समस्त थानाध्यक्षों के साथ बैठक आहूत कर डायल 112 पीसीआर वैन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्री बी०डी० गुप्ता द्वारा यह जानकारी दी गयी कि दिनांक 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि–लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा, विवाह व भरण-पोषण सम्बंधी वाद, चेक बाउन्स व मोटर यान अधिनियम सम्बंधी वाद, शमनीय दाण्डिक वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, श्रम, बीमा, बिजली व टेलीफोन सम्बंधी वाद, जलकर निर्धारण, नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध अपील आदि का निस्तारण समझौता व संस्वीकृति के आधार पर किया जायेगा ।

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