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सड़क सुरक्षा

8दिनांक 05.01.2023 से 05.01.2023 तक *सड़क सुरक्षा माह* के अन्तर्गत दिनांक 06.01.2023 को श्री अनिल कुमार सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्वतन) चित्रकूट धाम बांदा द्वारा परिवहन कार्यालय कार्यालय बांदा एव जनपद के समस्त जनपद स्तरीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा व शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग व अन्य निर्माण एजेंसियां, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित कर मनाये जाने वाले कार्यक्रम रुपरेखा से अवगत कराया तथा सड़क दुघर्टना परिदृश्य, सड़क सुरक्षा के घटक व भावी रोड़ मैप रोड इंजीनियरिंग, प्रवर्तन कार्य, इमरजेंसी केयर, जन जागरूकता , ब्लैक स्पाट का सुधारीकरण,टोल प्लाजा पर ओवरलोडिंग नियंत्रण हेतु वे ब्रिज मशीन, ओवरलोड मालवाहनों व ओवरस्पीडिंग वाहनो पर नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्यवाही, ड्राइविंग टेस्टिंग व वाहन फिटनेस प्रणाली का आटोमेशन/सुद्ध्ढीकरण, मार्गों पर गति – सीमा/ यातायात साइन बोर्ड, इमरजेंसी केयर नम्बर, सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता सम्बन्धी विभिन्न विभागों द्वारा गतिविधियों आयोजित करने व उनका प्रचार – प्रसार करने के लिए बताया गया तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन करने के लिए ज़ूम मीटिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

श्री राजेन्द्र सिंह सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) बांदा द्वारा ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बताया गया कि इस संशोधन का मूल तत्व सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है तथा कार्य संस्कृति में सुधार लाना है। गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को कैशलैस ट्रीटमेंट ,गुड् सेमिटेरियन योजना, हिट एवं रन केस, दुर्घटना राहत योजना तथा प्रवर्तन कार्यवाही कर चालान/ बन्द की कार्यवाही, जुर्माने की धनराशि में वृद्धि करके कठोर आर्थिक दंड से दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया गया है।

 नए मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन में बच्चों की सुरक्षा हेतु सेक्शन 194 के अंतर्गत सीट बेल्ट, सेक्शन 129 के द्वारा 4 साल से अधिक बच्चों के लिए हेलमेट लगाया जाना ,खराब वाहनों को recall किया जाना, faulty रोड डिजाइन पर जुर्माना आरोपित करना, ड्रंकन ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करना, जुवेनाइल ड्राइविंग पर कई गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना, डेंजरस ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, स्टॉप साइन वायलेट करना, मोबाइल फोन का प्रयोग करना, राग साइड ड्राइविंग करने वाले वाहनों का चालान कर अधिक बढ़ी हुई जुर्माने की राशि आरोपित करना, गलत गाड़ी के निर्माण पर डीलर पर एक लाख तथा मेन्युफेक्चर पर एक करोड़ की पेनाल्टी के प्राविधान से सभी लोगों को अवगत कराया गया।

   इसी प्रकार परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली में आये बदलाव, आमजनता हेतु वाहन पोर्टल, सारथी पोर्टल, फेसलेस लर्निंग लाइसेंस एवं आन लाइन चालान की धनराशि जमा करने से अवगत कराया गया जिससे आम जनमानस वाहन के पंजीयन व उससे सम्बंधित अन्य कार्य, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, आन लाइन चालान की धनराशि जमा कर अपना कार्य कराने के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में सम्भागीय परिवहन अधिकारी चित्रकूट धाम बांदा श्री एस डी सिंह ए आर टी ओ प्रशासन प्रवर्तन श्री शंकर जी सिंह एवं कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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