कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाँदा
बांदा, दिनांक 20.01.2023। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती कमलेश कच्छल के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 11.02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तथा इसके पूर्व दिनांक 21 जनवरी, 2023 को आरबीटेशन वादों की विशेष लोक अदालत, व दिनांक 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु पत्रकार बन्धुओं के साथ वार्ता बैठक आहूत की गयी ।
श्रीमान कमलेश दुबे, अध्यक्ष – स्थायी लोक अदालत एवं सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमान बी०डी० गुप्ता द्वारा बैठक में उपस्थित पत्रकार बन्धुओं को राष्ट्रीय लोक–अदालत एवं विशेष लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दिन-प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों एवं टी०वी० चैनलों के माध्यम से जागरुकता हेतु प्रोत्साहित किया गया जिससे कि वादकारी / आमजन अपने अपने मुकदमों का सुलह संस्वीकृति के आधार पर निस्तारण करा सके।

गामी दिनांक 21 जनवरी, 2023 को आरबीट्रेशन वादों की विशेष लोक अदालत, 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत तथा दिनांक 11,02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवादों के प्रि- लिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक समाधान योग्य वादों का निस्तारण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि एवं यातायात सम्बन्धी चालानों E-Challan का निस्तारण आपसी सुलह समझौते / संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा ।