दिनांक 29 अगस्त 2024
जिला पूर्ति अधिकारी बांदा ने बताया है कि जनपद बांदा के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त होटल संचालक, मिष्ठान भण्डार संचालक, लोहे के गैस कटिंग करने वाले व्यवसायी, शादी विवाह घर संचालक एवं छोटे ऐसे व्यवसायी (चाट भण्डार/ खॉमचे / सुनार/फास्ट फूड) जो गैस सिलेण्डर का उपयोग करते है, को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अपने व्यवसाय में केवल व्यवसायिक उपयोग के 19 किग्रा० वाले गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करें।
