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जर्जर मत देय स्थलों का निरीक्षण

 

 लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा – 25 के अधीन मैनुअल आन पोलिंग स्टेशन के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार जनपद की समस्त 04 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 232-तिंदवारी, 233-बबेरू, 234-नरैनी (अ0जा0) व 235-बाँदा में विद्यमान मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन पर जर्रर / जीर्णशीर्ण मतदेय स्थलों वाले मतदेय स्थलों के स्थान नये भवनों के अनुमोदन का प्रस्ताव हेतु आज दिनांक 05-09-2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समस्त मान्यता राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ बैठक करते हुये परिवर्तित मतदेय स्थलों का प्रारूप उपलब्ध कराया गया एवं समस्त राजनैतिक दलों से यह अनुरोध किया गया कि मतदेय स्थलों में किसी भी प्रकार दावे आपत्तियों हेतु दिनांक 10.09.2024 तक लिखित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय या सम्बन्धित कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसील) पर प्रेषित किया जा सकता है ।

समस्त सम्बन्धित से अपेक्षा कि जाता है कि मतदेय स्थलों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावे दिनांक 10.09.2024 तक लिखित रूप से सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसील) अथवा कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा सकते है ।

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