कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा
बांदा, दिनांक 28.10.2022 | माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश एवं माननीया जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती कमलेश कच्छल जी के निर्देशानुसार आज दिनांक 28.10. 2022 को सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा 
बी०डी० गुप्ता द्वारा कारागार, बांदा में धारा – 320 एवं 436ए सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत विचाराधीन बन्दियों को जमानत व दोषमुक्त / उन्मोचन प्राप्त लाभों के सम्बंध में एवं आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की समयपूर्व रिहाई एवं लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम, बांदा के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया। विधिक जागरुकता शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्री बी०डी० गुप्ता द्वारा धारा–320 एवं 436ए सी०आर०पी०सी० तथा आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बंध में साथ ही विचाराधीन बन्दियों को मिलने वाले अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। शिविर में ही लगभग 15 बन्दियों द्वारा 436ए का लाभ दिये जाने तथा 20 बन्दियों द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये। निरीक्षण के दौरान प्रभारी जेलर श्री सन्तोष कुमार, उपजेलर श्री महेन्द्र सिंह, श्री राजकुमार व श्री नरेन्द्र कुमार के साथ श्री राशिद अहमद अन्सारी – डी०ई०ओ० व श्रीमती सुमन शुक्ला पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे। सचिव महोदय द्वारा कोविड-19 के नये वैरिएण्ट से बचाव हेतु सामाजिक दूरी बनाये रखने, मास्क व सैनिटाईजर के प्रयोग हेतु निर्देशित भी किया गया एवं जेल अधिकारियों व कर्मचारियों को कोविड — 19 के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित भी किया ।
