कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा प्रेस विज्ञप्ति 
बांदा, दिनांक 04.09.2024। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 14 सितम्बर, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु माननीय जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा डा० बब्बू सारंग की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में वार्ता बैठक आहूत की गयी। माननीय जिला जज महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर बांदा श्री अजय कुमार सिंह को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत में चिन्हित वादों के सापेक्ष जारी सम्मन / नोटिसों की शत् प्रतिशत तामीला कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि अधिक से अधिक वादकारी उपस्थित आकर अपने अपने वादों का निस्तारण करा सकें। अपर जिला जज / नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बांदा श्रीमान निरन्जन कुमार द्वारा भी जिला प्रशासन की ओर उपस्थित सिटी मजिस्ट्रेट श्री संदीप केला एवं समस्त तहसीलदारों को राजस्व से सम्बन्धित अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में श्रीमान श्रीपाल सिंह, सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-बांदा, डिप्टी जिला अग्रणी प्रबन्धक-इण्डियन बैंक श्री सी०एल० शंखवार, श्री लखन सिंह राजपूत तहसीलदार बबेरु, श्री सन्तोष कुमार कुशवाहा तहसीलदार नरैनी, श्री वेद प्रकाश नायब तहसीलदार पैलानी, श्री राहुल कुमार शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, श्री अमित कुमार, प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक व श्री अरुण कुमार पाठक, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल उपस्थित रहें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों e.chalaan का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम् से किया जायेगा।
इसी कम में दिनांक 11, 12 व 13 सितम्बर, 2024 को लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लघु आपराधिक वादों के प्रकरणों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।
अतः उक्त के सम्बन्ध में समस्त वादकारी जनता, विधि व्यवसायियों एवं अन्य संबंधित व्यक्त्तियों से अपील है कि आप अपने-अपने वादों के निस्तारण हेतु अधिक से अधिक संख्या में दिनांक 14.09.2024 दिन शनिवार को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत एवं इससे पूर्व दिनांक 11. 12 व 13 सितम्बर, 2024 को आयोजित की जा रही लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत में वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह-समझौता निस्तारण कराकर इस अवसर का लाभ उठावें।
