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जिलाधिकारी बांदा श्रीमती दीपा रंजन ने बताया है कि निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जनमानस एवं लाभार्थियों को विभाग की सेवाओं पोषण प्रबंधन कुपोषण से बचाव के उपायों पर चर्चा

 

        जिलाधिकारी बांदा श्रीमती दीपा रंजन ने बताया है कि निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जनमानस एवं लाभार्थियों को विभाग की सेवाओं पोषण प्रबंधन कुपोषण से बचाव के उपायों एव पोषण शिक्षा के संबंध में दिनांक 25/ 11/ 2022 को अपराहन 12:00 से 2:00 के मध्य पोषण पाठशाला का आयोजन एनआईसी में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम द्वारा किया जाएगाl

   उन्होंने बताया है कि पोषण पाठशाला के मुख्य थीम “सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत”पार्ट 2 है पोषण पाठशाला में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के विभागीय अधिकारियों के साथ विषय के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों व अन्य लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट भी किया जाएगा जिसका वेब लिंक https://webcast.gov.in./icds है इस लिंक के माध्यम से कोई भी लाभार्थी एवं जनमानस इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा

 

बांदा, दिनांक 22.11.2022 | माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती कमलेश कच्छल जी के निर्देशानुसार विधिक जागरुकता के माध्यम से नागरिको के सशक्तीकरण महाअभियान के अन्तर्गत मौलिक अधिकरों, मौलिक कर्तव्यों, जे०जे० एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट के सम्बंध में अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत – बांदा श्रीमान कमलेश दुबे जी की अध्यक्षता में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाएट), बांदा में किया गया। शिविर का शुभारम्भ सरस्वती वंदना के साथ किया गया।

 

सर्वप्रथम अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत – बांदा श्रीमान कमलेश दुबे द्वारा स्थायी लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। उन्होने बताया कि लोक अदालत में लोक उपयोगी सेवाओं सम्बंधी विवादों, डाक, रेलवे, वायु व ट्रान्सपोर्ट सेवाओं, बिजली, पानी, स्वास्थ शिक्षा आदि से सम्बन्धित वादों की सुनवाई की जाती है।

 

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्री बी०डी० गुप्ता द्वारा जे०जे० एक्ट, पॉक्सो एक्ट, मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों के सम्बंध में प्रशिक्षुओं को विस्तार से जानकारी प्रदान की ।

 

सदस्य, स्थायी लोक अदालत – बांदा श्री रामप्रताप गुप्ता द्वारा साइबर क्राइम व केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनओं के सम्बधं में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

 

इसके साथ ही अधिवक्ता लीगल डिफेन्स काउन्सिल श्री अनुराग तिवारी, प्रवक्ता डा० प्रतीक कुमार व डा० अरुण कुमार द्वारा भी व्याख्यान किया गया।

 

शिविर के अन्त में प्रधानाचार्य श्रीमान रामपाल सिंह द्वारा उपस्थित मुख्य अतिथियों व प्रवक्ताओं व सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया गया ।

 

शिविर का संचालन डा० अवध नारायण प्रवक्ता डायट, बांदा द्वारा किया गया ।

 

इस अवसर पर प्रवक्ता डा० आरती तिवारी, श्री राशिद अहमद डीईओ०, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा व पराविधिक स्वयं सेवक श्रीमती सुमन शुक्ला, श्रीमती रुबी जैनब, श्रीमती बुशरा जैदी, श्री अशोक त्रिपाठी, श्री सैयद खुर्शीद अनवर व श्री मुसाब अहमद मौजूद रहे। जारी प्रेस विज्ञप्ति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा।

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