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कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाँदा 

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाँदा

 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 21 जनवरी, 2023 को आरबीटेशन वादों की विशेष लोक अदालत, 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत तथा दिनांक 11,02. 2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक – अदालत एवं विशेष लोक अदालत के सम्बंध में सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण के साथ प्रारम्भिक वार्ता बैठक आहूत की गयी जिसकी अध्यक्षता प्रभारी जनपद न्यायाधीश / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बांदा श्रीमान मोहम्मद कमरुज्जमा खॉन द्वारा किया गया । राष्ट्रीय

 

बैठक में माननीय न्यायालयों में लम्बित आरबीट्रेशन से सम्बन्धित वादों, लघु आपराधिक वादों, यातायात के ई-चालानों, अन्य सिविल वादों, उत्तराधिकार से सम्बन्धित वादों आदि के अधिक से अधिक निस्तारण हेतु विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में अपर जिला जज-पॉक्सो श्रीमती अनु सक्सेना, अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश – एस. सी. / एस. टी. एक्ट श्रीमान निरन्जन कुमार, अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश – डी. ए. ए श्रीमान छोटेलाल यादव, अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश – ई. सी. एक्ट श्रीमान गुनेन्द्र प्रकाश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान हेमन्त कुमार कुशवाहा, सिविल जज – सी०डि० श्रीमती अंजु कम्बोज, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान नदीम अनवर, सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमान बी०डी० गुप्ता, सिविल जज-सी०डि0 / त्वरित श्रीमती सुचेता चौरसिया, सिविल जज- जू०डि० श्रीमती अनुजा सिंह, अपर सिविल जज- जूoडि० सुश्री सौम्या मिश्रा, अपर सिविल जज जू०डि० सुश्री शालिनी, अपर सिविल जज जू०डि० सुश्री मनीषा साहू, सिविल जज जू०डि० / त्वरित श्रीमती कंचन कुमारी तथा सिविल जज- जू०डि० / त्वरित श्रीमान अभय कुमार उपस्थित रहे। –

 

आगामी दिनांक 11 फरवरी, 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवादों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक समाधान योग्य वादों का निस्तारण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि एवं यातायात सम्बन्धी चालानों e. chalaan का निस्तारण आपसी सुलहसमझौते / संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।

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