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कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाँदा

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बांदा, दिनांक 18.01.2023 | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती कमलेश कच्छल के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 11.02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तथा इसके पूर्व दिनांक 21 जनवरी, 2023 को आरबीट्रेशन वादों की विशेष लोक अदालत व दिनांक 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को है । लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत के सम्बंध में न्यायालय में कार्यरत समस्त लिपिक कर्मचारियों के साथ वार्ता बैठक आहूत की गयी । लोक अदालत

 

बैठक में विशेष न्यायाधीश (एस.सी. / एस. टी. एक्ट) नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय श्रीमान निरन्जन कुमार एवं सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमान बी०डी० गुप्ता द्वारा लघु समस्त लिपिकगण को माननीय न्यायालयों में लम्बित आरबीट्रेशन से सम्बन्धित वादों, आपराधिक वादों, यातायात के ई-चालानों, अन्य सिविल वादों, उत्तराधिकार से सम्बन्धित वादों आदि के सापेक्ष अधिक से अधिक नोटिस / समन जारी करने तथा उनकी शत् प्रतिशत तामीला सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत महोदय एवं सचिव – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा समस्त लिपिकगण के साथ राष्ट्रीय लोक–अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में श्री विवेक कुमार, सुश्री अंकिता गुप्ता, सुश्री कल्पना अग्रहरि, सुश्री गुंजन शुक्ला, श्री अनवर हैदर जैदी, सुश्री तृप्ति त्रिपाठी, श्री सौमित्र त्रिपाठी, श्री अवधेश कुमार, श्री सन्तोष कुमार, श्री गिरधारी लाल, श्री संजय कुमार, श्री सुशील कुमार तथा श्री कृष्णअवतार उपस्थित रहे । आगामी दिनांक 21 जनवरी, 2023 को आरबीट्रेशन वादों की विशेष लोक अदालत, 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत तथा दिनांक 11,02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवादों के प्रिलिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक समाधान योग्य वादों का निस्तारण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि एवं यातायात सम्बन्धी चालानों e.chalaan का निस्तारण आपसी सुलह समझौते/संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। विज्ञप्ति

 

बांदा, दिनांक 18.01.2023 | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती कमलेश कच्छल के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 11.02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तथा इसके पूर्व दिनांक 21 जनवरी, 2023 को आरबीट्रेशन वादों की विशेष लोक अदालत व दिनांक 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को है । लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत के सम्बंध में न्यायालय में कार्यरत समस्त लिपिक कर्मचारियों के साथ वार्ता बैठक आहूत की गयी ।

 

लोक अदालत बैठक में विशेष न्यायाधीश (एस.सी. / एस. टी. एक्ट) नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय श्रीमान निरन्जन कुमार एवं सचिव- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमान बी०डी० गुप्ता द्वारा लघु समस्त लिपिकगण को माननीय न्यायालयों में लम्बित आरबीट्रेशन से सम्बन्धित वादों, आपराधिक वादों, यातायात के ई-चालानों, अन्य सिविल वादों, उत्तराधिकार से सम्बन्धित वादों आदि के सापेक्ष अधिक से अधिक नोटिस / समन जारी करने तथा उनकी शत् प्रतिशत तामीला सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत महोदय एवं सचिव – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा समस्त लिपिकगण के साथ राष्ट्रीय लोक–अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में श्री विवेक कुमार, सुश्री अंकिता गुप्ता, सुश्री कल्पना अग्रहरि, सुश्री गुंजन शुक्ला, श्री अनवर हैदर जैदी, सुश्री तृप्ति त्रिपाठी, श्री सौमित्र त्रिपाठी, श्री अवधेश कुमार, श्री सन्तोष कुमार, श्री गिरधारी लाल, श्री संजय कुमार, श्री सुशील कुमार तथा श्री कृष्णअवतार उपस्थित रहे ।

 

आगामी दिनांक 21 जनवरी, 2023 को आरबीट्रेशन वादों की विशेष लोक अदालत, 08, 09 व 10 फरवरी, 2023 को लघु दाण्डिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत तथा दिनांक 11,02.2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवादों के प्रिलिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक समाधान योग्य वादों का निस्तारण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व / चकबन्दी / श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि एवं यातायात सम्बन्धी चालानों e.chalaan का निस्तारण आपसी सुलह समझौते/संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।

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