Zee Star News
Breaking News
Breaking News

मौत की सजा को   कोर्ट  नहीं माना उपयुक्त

जागरण संवाददाता,  दिल्ली। झूठी शान के लिए बहन समेत तीन की हत्या करने वालों को रोहिणी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्याकांड में शामिल चौथे व्यक्ति को कोर्ट ने सात साल की कैद की सजा दी है।इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाने वाले अंकित चौधरी की बहन और उसके पति की जान चली गई थी और दो दिन बाद मनदीप नागर की बहन शोभा का शव एक कार में मिला था। कोर्ट ने इस मामले को मौत की सजा के लिए उपयुक्त नहीं माना। कोर्ट का यह फैसला हत्याकांड के करीब  13 साल बाद आया है।

मंगलवार को रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबरूभान ने हत्या (धारा 302) और षड्यंत्र (120-बी) के तहत अंकित चौधरी, मनदीप नागर और नकुल खारी को उम्रकैद की सजा और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अंकित चौधरी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 में पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, मनदीप नागर को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने चौथे अभियुक्त गौतमबुद्ध नगर के दुजाना गांव निवासी राकेश नागर उर्फ सींटू को धारा 216 (मदद देने) के तहत सात साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना किया है।

राकेश नागर, अंकित चौधरी के रिश्तेदार में भाई लगते हैं। अंकित चौधरी, मनदीप नागर और नकुल खारी तीनों दोस्त हैं।हत्याकांड के समय चारों की उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच थी। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने गत सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में चारों को दोषी करार दिया था।करीब 13 साल चले ट्रायल के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला दिया।

मौत की सजा को   नहीं माना उपयुक्त

झूठी शान के लिए तीन हत्या के इस चर्चित मामले में अभियोजक पक्ष ने इस मामले को रेयररेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कोर्ट से हत्यारों को मौत की सजा दिए जाने की मांग रखी, लेकिन कोर्ट ने इसे उपयुक्त नहीं माना। कोर्ट ने अभियुक्तों की उम्र, न्यायिक हिरासत की अवधि और अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए अभियोजक पक्ष की मौत की सजा की दलील को नहीं माना।

जून 2010 में हुआ था तिहरा हत्याकांड

वर्ष 2006 में वजीरपुर की युवती मोनिका ने परिवार की मर्जी के खिलाफ अन्य जाति के युवक कुलदीप से प्रेम विवाह कर लिया था। इसके बाद दोनों उत्तम नगर में रहने लगे। करीब चार साल उत्तम नगर में रहने के बाद मोनिका व कुलदीप वजीरपुर गांव से सटे अशोक विहार फेज-एक में रहने लगे।बहन के प्रेम विवाह करने के फैसले से नाराज अंकित चौधरी को यह बात नागवार गुजरी। 20 जून 2010 को मोनिका और कुलदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

युवती का शव सेंट्रो कार में मिला

इस घटना के दो दिन बाद शोभा नामक युवती का शव सेंट्रो कार में बरामद हुआ। शोभा को भी गोली मारी गई थी। बाद में पुलिस ने तीन हत्या के आरोप में मोनिका के भाई अंकित चौधरी, शोभा के भाई मनदीप नागर के अलावा नकुल खारी व राकेश नागर को गिरफ्तार किया गया।बताया जाता है कि मोनिका के प्रेम विवाह के बाद गांव की एक लड़की भी अपनी मर्जी से चली गई थी।दोनों मामलों को लेकर बिरादरी के लोगों में कथित तौर पर सुगबुगाहट भी होने लगी और कुछ लोग चाहते थे कि गांव ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।            स्टेट ब्यूरो संदीप कुमार दिल्ली

Related posts

खनिज विभाग की उदासीनता के चलते सुहाना में हो रहा अवैध खनन

zeestarnews

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बांदा श्री चंद्रशेखर वर्मा ने बताया है कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड शान्ति सदन, कटरा जनपद- बाँदा द्वारा एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन दिनाँक – 08.02.2023 समयः – 01:00 बजे दिन- बुधवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाँदा में किया जायेगा

zeestarnews

किशोरी की की जा रही थी जबर्दस्ती शादी

zeestarnews

Leave a Comment