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कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा

 

 

बांदा, दिनांक 07.11.2024। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आरबीट्रेशन वाद, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

 

साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों e.chalaan का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम् से किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता मान्नीय जनपद न्यायाधीश डा० बब्बू सारंग द्वारा की जावेगी।

 

इसी कम में दिनांक 11, 12 व 13 दिसम्बर, 2024 को लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लघु आपराधिक वादों के प्रकरणों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।

 

तः उक्त के सम्बन्ध में समस्त वादकारी जनता, विधि व्यवसायियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील है कि आप अपने-अपने वादों को नियत कराते हुए दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 दिन शनिवार को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराना सुनिश्चित करें एवं इससे पूर्व दिनांक 11, 12 व 13 दिसम्बर, 2024 को आयोजित की जा रही लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत में वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह-समझौता निस्तारण कराकर इस अवसर का लाभ उठावें।

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