कालाबाजारी के खिलाफ सिंधन कला के कोटेदार के विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया
पैलानी। जसपुरा ब्लॉक के सिंधन कला गांव के कोटेदार रामअवतार के यहां पूर्ति निरीक्षक देवेंद्र सिंह द्वारा की गई छापेमारी के दौरान कोटेदार की दुकान एवं मकान में सरकारी योजना का गेहूं चावल तथा चीनी का कोई भी स्टाक नहीं मिला जबकि ई पारा मशीन के अनुसार इनकी दुकान में 38 दशमलव 43 कुंटल गेहूं वह 159 कुंटल चावल का स्टार्ट होना चाहिए था इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि रामअवतार कोटेदार ने कुल 197 दशमलव 48 कुंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी की है इस कारण उक्त विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीन बटे 7 के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय से अनुमति लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पलानी में दर्ज कराई गई है पूर्ति निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त कोटेदार पिछले कई माह से कुछ कार्ड धारकों को गेहूं नहीं दे रहा था तथा लगभग आधे से ज्यादा कार्ड धारकों को खाद्यान्न नहीं देता था तथा दुकान में बचे खाद्यान्न की कालाबाजारी कर लेता था आए दिन इस के दुकान के कार्ड धारक इससे परेशान होकर पास की अन्य दुकानों पर अपने कार्ड ट्रांसफर करवाने आते थे जिसकी शिकायत पूर्ति निरीक्षक को मिली थी पूर्ति निरीक्षक का कहना है कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी