बाँदा, 05 फरवरी, 2025-
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 श्री राजेश कुमार ने बताया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि निष्प्रयोज्य एवं असुरक्षित बोरवेल (पुराने ट्यूबबेल के गड्ढों) में बच्चों के गिरने की घटनायें होती हैं, जिससे जनहानि की सम्भावनायें/घटनायें हो जाती हैं, इन घटनाओं से बचाव हेतु लोगों में जागरूकता लाई जाए। उन्होंने जनपद के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों/किसानों एवं जिनकी जमीन पर बोरवेल के गड्ढे बने हुए हैं, उन सभी लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि पुराने निष्प्रयोज्य व असुरक्षित बोरवेल को ढक कर रखें, नलकूप गड्ढों के किनारे सुरक्षित घेरा बनाकर रखा जाए अथवा निष्प्रयोज्य होने पर गड्ढों को मिट्टी से भराव कराकर समतल बनाया जाए, जिससे कि बच्चों को बोरवेल में गिरने जैसी घटनाओं से बचाव हो सके।
