दिनांक 14 फरवरी, 2025
आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री अजीत कुमार ने
मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा के निर्देशों के अनुपालन में यह आदेश दिये है कि सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिये भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
इसी प्रकार, जो अधिकारी / कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिये सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करने पर यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगायी जायेगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
