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नांक 28. 09. 2024
मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा ने बताया है कि आज अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के सभागार में नगर मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष नम्याङ्ग नियंत्रण प्रवर्तन दल बांदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू मुक्तः युवा अभियान का शुभारम्म गोती व हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से किया गया
उपरोक्त अभियान 02 माह तक चलेगा। उक्त अभियान के अंतर्गत पैलो नाइन कैम्पेन, माडनेज इंस्टालेशन, दीवार लेखन व जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अनपद के 160 विद्यालयों को ‘तम्बाकू मुक्त विद्यालय घोषित किया जाएगा। गावों में युवाओं को गुटखा, पान-मसाला, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन न करने व उसे छोड़ने के लिए ग्राम प्रधान व मंत्रियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही जनपद में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा तथा उन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व चालान किया जाएगा।
मुख्य चिकित्मा अधिकारी डा० अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि तम्बाकू में होने वाली बीमारियों का खतरा भयावह है। तम्बाकू का हर वर्ग में बहता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तम्बाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते है एवं 5500 नए युवा प्रतिदिन तम्बाकू का उपयोग प्रारम्भ करते हैं। आज के परिदृश्य में तम्बाकू एक ऐसी ममम्या है जिस पर चौतरफा दृष्टिकोण के साथ कार्य करने में ही नकारात्मक नतीजे प्राम हो सकते है।
नोडल अधिकारी डा० आर० एम० प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर तम्बाकु का जितना गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, उतना ही दुष्प्रभाव उसके आस-पास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। जिसमें वजर्ग, बच्च व महिलाएं शामिल हैं। तम्बाकू के उपयोग में कई घातक बीमारियों होती हैं जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग, मुख व आहारनार का कैगर प्रमुखना में हैं। जिसके लिए सभी सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थानों को ममाज में आवश्यक जागरूकता फैलाने एवं तम्बाकू प्रयोग के रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
नगर मजिस्ट्रेट थी मंदीप केला जी द्वारा अवगन कराया गया कि जनपद में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं का क्रियान्वयन एवं अनुपालन कराया जा रहा है। डिमफे अंतर्गत मार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वालों पर ८० 200/- तक का जुर्माना किया जा सकता है। तम्बाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन करने बालों पर 1000/- ग० में 5000/- २० तक का जुर्माना किया जा सकता है। किसी भी शैक्षिक संस्थानों की परिधि में 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की विक्री करने वालों पर 200/- २० तक का जुर्माना किया जा सकता है। 18 वर्ष में कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की विक्री करना या किसी और के द्वारा उससे विक्री करवाए जाने पर 20 200/- तक जुर्माना किया जा गकता है। तम्बाकू उत्पादों को विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के साथ ही वेचा जा सकता है, यदि तम्बाकू उत्पादों के पैकेज पर विनिर्दिष्ट म्बाम्ध्य चेतावनी का उल्लेख नहीं है तो ऐसे दुकानदारों पर 5000/- रु० से 10000/- रु. तक का जुर्माना किया जा सकता है।
