दिनांक 10 मार्च 2025
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बांदा श्री अभिषेक चौधरी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोडकर) निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों हेतु शादी अनुदान योजना संचालित है। निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सख्या-178 दिनांक 28 अप्रैल, 2023 एवं शासनादेश संख्या-21/2017/948/64-2-2017-1 (66)/2006 पिछडा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08.12.2017 द्वारा शादी योजनान्तर्गत जारी शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2016 के बिन्दु सं०-4 के प्रस्तर-(XVI) में किये गये प्राविधान कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत्त वित्तीय वर्ष की कोई मॉग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नही की जायेगी. “किन्तु योजनान्तर्गत माह मार्च में होने वाली वाली पुत्रियों की शादी हेतु माह मार्च में प्राप्त आवेदन पत्रों पर अगले वित्तीय वर्ष के 31 मई तक विचारण करके निर्णय लिया जायेगा और पात्र लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष के बजट से 31 मई, तक लाभान्वित किया जायेगा के अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है।
शादी अनुदान हेतु विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना अभी भी चालू है। है। जनपद बांदा में में 713 लाभार्थियों हेतु 142.60 लाख की धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष 687 लाभार्थियों को भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है।
शादी अनुदान पात्रता हेतु आवश्यक अभिलेखः-
1-आवेदक एवं वधु का मोबाइल नं० आधार कार्ड मे लिंक होना अतिआवश्यक है।
2-शादी का कार्ड प्रधान / सभासद द्वारा प्रमाणित।
3-वर वधु का आधार कार्ड/फोटो।
4-आवेदक का आधार कार्ड, पास बुक एवं फोटो।
5-तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र।
6-वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में रू0 100000/- (एक लाख) से अधिक न हो।
7-शादी हेतु रू0-20,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
8-शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन पश्चात तक आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
