जिलाधिकारी श्रीमती दीपा रंजन ने वित्त (लेखा) अनुभाग -1 के शासनादेश संख्या 3/2023/ए-1-45 /दस-2023 दिनांक 10 मार्च 2023 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में जनपद के सभी आहरण वितरण अधिकारियों/पी०एल०ए० खाता धारकों/ निर्माण/सिंचाई विभाग के समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने सभी बिल विलम्बतम 25 मार्च 2023 तक कोषागार बांदा में अवश्य प्रस्तुत कर दें ताकि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत बिलों का भुगतान किया जा सके ।
उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।