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नीलामी सूचना 

नीलामी सूचना

दिनांक 20 सितंबर 2024

 

तहसीलदार बबेरू ने बताया है कि सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील बबेरू परिसर में निम्नलिखित दुकान चाय नाश्ता एवं पान की दुकान की नीलामी वितीय वर्ष 2024-2025 के लिये दिनांक 31-03-2025 तक के लिये खुली नीलामी दिनांक 23 सितंबर 2024 समय 2:00 बजे दिन सोमवार को स्थान नायब तहसीलदार बबेरू के न्यायालय में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियत तिथि व समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु नायब तहसीलदार बबेरू से सम्पर्क करें।

 

नीलामी दुकानों का विवरण –

 

1 चाय नाश्ता की कौन्टीन।

2-पान की दुकान।

 

नीलामी की शर्ते एवं प्रतिबन्ध:-

 

1 तहसील परिसर नजारत का बकायादार व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।

2 नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी तिथि को नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व अर्नेस्ट मनी के रूप में कमांक 1 व 2 में वर्णित दुकान के लिये मु० 10,000/रू० जमा करना अनिवार्य होगा। अन्तिम बोली बोलने वाले की प्रतिभूति उसकी बोली को धनराशि में समायोजित की जायेगी। शेष अन्य बोली कर्ताओ की अर्नेस्टमनी बोली समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

3- नीलामी में सर्वाधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक बोली की सम्पूर्ण धनराशि नीलामी के बाद तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता द्वारा ऐसा करने पर असफल होने पर जामा धनराशि उप जिलाधिकारी महोदय, बबेरू द्वारा वहक राज्य सरकार के पक्ष में जमा की गयी धनराशि को जब्त करते हुये पुनः नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

4 उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा नीलामी स्वीकृत होने पर ही मान्य होगी।

5-परिसर के अन्र्तगत दुकानों के निर्धारित सीमा/क्षेत्र में कार्य हेतु विद्युत, जल आदि की व्यवस्था का भार स्वयं नीलामी ग्रहीता पर होगा।

6 नीलामी ग्रहीता तहसील परिसर में किसी प्रकार की अव्यवस्था तथा गन्दगी नहीं फेलायेगें। यदि ऐसा पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7 नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने के उपरान्त नीलामी ग्रहीता को स्टाम्प अधिनियम की धारा-35 के अन् नीलामी की धनराशि का 10 प्रतिशत मूल्य का स्टाम्प एवं स्वयं की फोटो देना अनिवार्य होगा, जिस पर अनुबन् निस्पादन किया जोयगा।

8 नीलामी का अनुबन्ध पत्र पंजीयन नीलामी ग्रहीता का उप निबन्धन कार्यालय में अनिवार्य होगा।

9 नीलामी ग्रहीता द्वारा अनुबन्ध पत्र पंजीयक कराने के बाद ही बोली में ली गयी उक्त दुकान प्रारम्भ करने की अनुमति न की जायेगी।

10 उप जिलाधिकरी महोदय को बिना कारण बताये बोली निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।

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