दि
नांक 2 दिसंबर 2024
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0/न 0नि0)/ जिला मजिस्ट्रेट बांदा श्री नगेंद्र प्रताप ने बताया है कि बताया है कि नगरीय निकाय उप निर्वाचन माह नवम्बर / दिसम्बर, 2024 के अन्तर्गत जनपद के नगर पालिका परिषद परिषद बाँदा के वार्ड संख्या-14 स्वराज कालोनी एवं नगर पालिका परिषद अतर्रा के वार्ड संख्या-04 सुदामापुरी एवं नगर पंचायत बबेरू के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों के उपयोग हेतु आयोग के पत्र संख्या-299/रा०नि०आ०अनु-4/न०नि०/59-22/2023 दिनांक 18.04.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वाहन पास निर्गत करने हेतु निकाय वार निम्न मजिस्ट्रेटों को तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है :-
1.
तहसील बांदा निकाय का नाम नगर पालिका परिषद बांदा, निर्वाचन हेतु पद सदस्य पद (वार्ड संख्या 14 स्वराज कॉलोनी) अधिकारी का नाम व पदनाम श्री अमित शुक्ला उप जिला मजिस्ट्रेट बांदा मोबाइल नंबर 9454415969,
तहसील अतर्रा, निकाय का नाम नगर पालिका परिषद अतर्रा, निर्वाचन हेतु पद सदस्य पद (वार्ड संख्या 04 सुदामापुरी) अधिकारी का नाम व पदनाम श्री राहुल द्विवेदी उप जिला मजिस्ट्रेट, अतर्रा
मोबाइल नंबर 9454415975
तहसील बबेरू, निकाय का नाम नगर पंचायत बबेरू निर्वाचन हेतु पद अध्यक्ष पद अधिकारी का नाम पदनाम श्री नमन मेहता यूपी जिला मजिस्ट्रेट बबेरू,
मोबाइल नंबर 9454415970
2- उक्त नानित अधिकारी नगरीय निकाय उप निर्वाचन माह नवम्बर/दिसम्बर, 2024 में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना दिवस में वाहनों का उपयोग हेतु वाहन पास प्रत्याशियों को पास जारी करने हेतु रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित होने पर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजत, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाडी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्वता/निर्दलीय का विवरण देना होगा)। अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर आप द्वारा प्रत्याशियों को वाहन के पास जारी किया जायेगा।
3- प्रत्याशियो द्वारा वाहन पास मूल रूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जायेगा। वाहन पास जारी किये गये वाहन पास की एक छायाप्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक, बाँदा एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजी जायेगी तथा पुलिस अधीक्षक बाँदा द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजी जायेगी। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम०वी० ऐक्ट) का उल्लघंन तो नहीं किया जा रहा है।
4- प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाएगा। निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोडकर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नही लगाये जायेगे। केवल प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है।
5- निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड / मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए करा सकते है।
6- मतदान दिवस पर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं नगरीय पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नही होगा।
7- मतगणना के दिन नगर पंचायत के अध्यक्ष को 01 वाहन की अनुमति दी जाएगी। नगर पालिका परिषद के सदस्यों को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8- प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग किए जाने वाली वाहन / वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदों पर होने वाले व्यय आयोग द्वारा उक्त पद / स्थान हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अन्र्तगत होना चाहिए।
