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उप कृषि निदेशक बांदा ने बताया है कि कृषक बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि जनपद बांदा में कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कृषि रक्षा उपकरण / कृषि यंत्र यथा ट्रैक्टर

 

दिनांक 7 दिसंबर 2024

 

उप कृषि निदेशक बांदा ने बताया है कि कृषक बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि जनपद बांदा में कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कृषि रक्षा उपकरण / कृषि यंत्र यथा ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, रोटावेटर, चैप कटर, मल्टीक्राप थ्रेसर, लेजर लैण्ड लेवलर, स्ट्रारीपर, मेज सेलर (मक्का थ्रेसर), मिनी राइस मिल, हैरो, कल्टीवेटर, कम्बाइन हार्वेस्टर, ‘सीडड्रिल, रिजफरो प्लान्टर, कस्टम हायरिंग सेंटर, फॉर्म मशीनरी बैंक, थेसिग फ्लोर तथा फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यन्त्र-कापरीपर ट्रैक्टर माउण्टेड / सेल्फप्रोपेल्ड जीरो टिल सीडड्रिल, हाइड्रोलिक रिवर्सेवुल एम०बी० प्लाऊ, रीपर कम्बाइनडर एवं सुपर सीडर पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन की बुकिंग आज दिनांक-06 दिसम्बर, 2024 को अपरान्ह 03.00 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि 20 दिसम्बर 2024 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक बेवसाइट https:// agriculture. up. gov. in के माध्यम से की जा सकती है।

 

कृषि ड्रोन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन) एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर (इन-सीटू) की बुकिंग/आवेदन कृषि विभाग की नव विकसित दर्शन पोर्टल की वेबसाइट https:// agridarshan. up. gov. in पर यंत्र बुकिंग प्रारम्भ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकासखण्डवार की जाएगी। नये पोर्टल पर बुकिंग हेतु कृषक के पंजीकृत मोबाइल नं० पर ओटीपी आएगा, यदि कृषक पंजीकरण में कृषक को मोबाइल नं० अपडेट नही है अथवा उपलब्ध नही है, तो कृषक द्वारा स्वंय अपने आधार पंजीकृत मो० नं० पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है।

 

योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों हेतु कृषक, सेल्फ हेल्थ ग्रुप (एस.एच.जी.एस.) जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस. आर.एल.एम.) जो कृषि विभाग से संबंधित है तथा एफ.पी.ओ लाभार्थी होंगे।

 

लाभार्थियों / कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से विकास खण्डवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। रु0-10001 से रू0-100000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रु0-2500 होगी, तथा रू0-100000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रू0-5000 होगी। ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले कृषकों को बुकिंग की धनराशि वापस कर दी जाएगी।

 

 

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