दिनांक 12 मार्च 2025
जिला मजिस्ट्रेट बांदा श्रीमती जे0रीभा ने आदेशित करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर, बांदा, जनपद में होली के पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त आबकारी अनुज्ञापन यथा थोक, फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग आदि आबकारी अनुज्ञापन की शर्तों के अधीन दिनांक 14.03.2025 को अपराह्न 05:00 बजे तक बन्द रखे जाने का आदेश देती हूँ। उक्त तिथि / समय को जनपद में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ की बिक्री नहीं की जायेगी।
