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प्रेस विज्ञप्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा की ओर से जारी

प्रेस विज्ञप्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा

 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण-नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा डा० बब्बू सारंग जी के निर्देशन में आज दिनांक 23.08.2024 को दिन 12:30 बजे श्रीमान श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा जनपद कारागार, बांदा का निरीक्षण किया गया।

 

सर्वप्रथम श्रीमान श्रीपाल सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा बैरक सं0-4बी, 3ए व 3बी का निरीक्षण किया गया जहां पर उपस्थित बन्दियों से निशुल्क अधिवक्ता एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा हो चुकी हैं किन्तु जमानतदारों के अभाव में रिहा नही हो पा रहे हैं, के सम्बंध में जानकारी ली जिसमें 02 बन्दी द्वारा अगवत कराया गया कि सेशन न्यायालय से उसकी जमानत हो चुकी हैं किन्तु आर्थिक स्थिति ठी न होने के कारण तथा जमानतदारों के अभाव में वे रिहा नही हो पा रहें, उनसे सचिव महोदय द्वारा निजी मुचलके पर रिहाई हेतु प्रार्थना पत्र लिया गया। वही 03 बन्दियों द्वारा अपने मुकदमों में निःशुल्क पैरवी किये जाने हेतु अधिवक्ता की मांग की गयी तथा उन्हे श्रीमान श्रीपाल सिहं सचिव महोदय द्वारा तत्काल लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अधिवक्ता प्रदान किये जाने के लिए आदेशित किया गया। सचिव महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बन्दियों से भिलाई का समय हैं तथा बन्दियों से मिलने आये परिजनों की व अन्य सामाग्री की संघन जांच प्रथम व द्वितीय द्वार पर की जा रही हैं। बन्दियों व सामान की जांच मेटल डिटेक्टर व हाथ से ली जाती हैं। मिलाई के उपरान्त पुनः वापस बैरक जाते समय बन्दियों की तालाशी व उनके परिजनों की तालाशी ली जाती हैं।

 

कारागार निरीक्षण के समय वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्री आलोक कुमार सिंह, जेलर श्री राजेश कुमार मौर्या, उपजेलर श्री आलोक त्रिवेदी, निरीक्षक श्री उबैद अहमद एवं श्री राशिद अहमद डी०ई०ओ० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा उपस्थित रहें।

 

इसके अतिरिक्त श्रीमान श्रीपाल सिंह अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा जानकारी दी गयी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 14 सितम्बर, 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। यातायात सम्बन्धी चालानों / e.chalaan का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम् से किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता मान्नीय जनपद न्यायाधीश डा० बब्बू सारंग द्वारा की जावेगी तथा दिनांक 11, 12 व 13 सितम्बर, 2024 को लघु आपराधिक वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लघु आपराधिक वादों के प्रकरणों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।

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