जिलाधिकारी महोदया, बाँदा द्वारा जनपद में बालू/मोरम के खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रो की संयुक्त रूप से जांच हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा निम्न खनन पट्टा क्षेत्र की जांच/माप की गयी। उक्त जांच किए गये खनन पट्टा में अनियमितता पायी गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-
1 जनपद बाँदा तहसील नरैनी स्थित ग्राम-कोलावलरायपुर के गाटा सं0-721, 722 व 723 कुल रकबा 49.42 एकड़ भू-क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र मे० ए०के० सिंह कांट्रेक्टर प्रो० श्री अरूण कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी बबेरू रोड, मोहल्ला कालू कुआ, शहर व जिला बाँदा के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 08.04.2026 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा से 3540 घन मी० बालू/मोरम का खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 45,35,600/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
2 जनपद बाँदा तहसील नरैनी स्थित ग्राम जरर के गाटा सं0-851, 866, 867, 869, 872 व 876 कुल रकबा 19.76 एकड़ भू-क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र श्री सुलभ सक्सेना पुत्र स्व० श्री सूरज सहाय सक्सेना निवासी-625, गाधी नगर, महोबा, जनपद महोबा के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 05.04.2026 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 5907 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 67,33,980/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
3. जनपद बाँदा तहसील नरैनी स्थित ग्राम-बहादुरपुर स्योढ़ा के गाटा सं0-300 मि व 316गि कुल रकबा 18.03 एकड भू-क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र मे० लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता प्रो० श्री उमेश गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता निवासी कोतवाली के पीछे, मुचियाना, जनपद बाँदा के पक्ष में स्वीकृत है, की सयुक्त जाच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की सयुक्त टीम द्वारा दिनाक 05.04 2026 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 2250 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के राम्बन्ध में रू0 25,65,000/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
4 जनपद बाँदा तहसील नरैनी स्थित ग्राम खलारी के गाटा स० 585/1, 857, 859/1, 914, 954, 1248/2 कुल रकबा 6648 हे० भू क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा श्री सुलभ राक्रोना पुत्र स्व० श्री सूरज राहाय सक्सेना निवासी-625, गांधी नगर, गहोबा, जनपद महोबा के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.04.2026 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 3486 घन मी० बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू० 39,74,040/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनपद बाँदा में बालू/मोरम के संचालित समस्त खनन पट्टा व खनन अनुज्ञा क्षेत्रो की जांच हेतु खान अधिकारी बाँदा व समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।